शिमला (ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से सभी कॉमर्शियल व्हीकल में कूड़ेदान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इनको नहीं लगाने वाले कॉमर्शियल व्हीकल को 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसी तरह जो व्यक्ति इधर-उधर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाएगा, उसे 1500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पर्यावरण विभाग की यह अधिसूचना आज से प्रदेश में लागू हो गई है। बता दें कि हिमाचल में हर साल डेढ़ करोड़ से दो करोड़ टूरिस्ट पहाड़ों पर सैर करने के लिए पहुंचता है। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट टैक्सी, टैम्पो या फिर वोल्वो बसों में आता है। ऐसे में सभी को हिमाचल में कूड़ा नहीं फैलाने की आदत डालनी होगी। आमतौर पर टूरिस्ट पर्यटन स्थलों पर कचरा फेंक देते हैं। विनोद उपाध्याय / 29 अप्रैल, 2025