राष्ट्रीय
29-Apr-2025


कोर्ट ने कहा सीडब्ल्यूजी में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला नई दिल्ली(ईएमएस)। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। लेकिन सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। साथ ही ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया। इसी के साथ 15 साल पुराना कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला केस समाप्त हो गया। सीबीआई ने 2014 में क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अक्टूबर 2010 में हुआ था। तमाम आरोपों और कैग रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए। इसके बाद अप्रैल 2011 में सुरेश कलमाड़ी को सीडब्ल्यूजी (ओसी) के प्रेसीडेंट पद से बर्खास्त किया गया। कुछ दिन बाद ही गिरफ्तारी हुई। फिर 9 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे। हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2012 को जमानत दी थी। सीबीआई ने तब कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े ठेके गेम्स वर्कफोर्स सर्विस और गेम्स प्लानिंग, प्रोजेक्ट एण्ड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज को दिए गए। इससे आयोजन समिति को 30 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिलने पर सीबीआई ने जनवरी 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। विनोद उपाध्याय / 29 अप्रैल, 2025