पार्षद अजमल शेर खांन ने आवेदन देकर सार्वजनिक सूचना दिये जाने की मांग की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नये नियम को ऐलान कराकर सूचना नगरवासियों को देने के लिए भाजपा पार्षद ने दिया आवेदन सिरोंज (ईएमएस)। जनहित में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजमल शेर खान ने एसडीएम हर्षल चौधरी के नाम तहसीलदार संजय चौरसिया को दिया जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका कार्यलय में जन्म मृत्यु शाखा से मिली जानकारी के अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब हितग्राहियों को नगरपालिका पालिका में 7 दिवस के अंदर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र देना होगा नहीं तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तहसील लोकसेवा केन्द्र से बनेगें पार्षद अजमल शेर खान ने आवेदन पत्र में आगे लेख किया है कि नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो अभी तक ये मालूम है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हितग्राहियों को 21 दिवस के अंदर आवेदन पत्र नगरपालिका में जमा करना होता है लेकिन शासन ने नये नियम कब से लागू कर दिया है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 7 दिवस के भीतर सूचना हितग्राहियों को नगरपालिका को देने की जानकारी किसी को भी नहीं है। आवेदन में लिखा गया है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले हितग्राहियों को परेशानी ना हो इस लिए नगर में इस की सूचना नगर में ऐलान कराकर दी जाए एवं नगर के जनप्रतिनिधियों नगरपालिका के वार्ड प्रभारियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सूचना दी जाए जिससे सभी को आने वाली असुविधा से बचा जा सके जो जनहित में जरूरी है। अजमल शेर खांन ने बताया कि सनातन धर्म में मृत्यु उपरांत परिवार के लोग 13 दिवस तक शोक मनाते है,, उनका कहीं भी आना-जाना नहीं होता है, फिर इस प्रकार के नियम से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आवेदन में कहा गया है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि 7 दिवस का नया आदेश आया है जैसे नगरपालिका जन्म. मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा से पता चला है, इस संबंध जनहित में इस आदेश को नगरवासियों को ऐलान द्वारा सूचित करने एवं जनप्रतिनिधियों, वार्ड प्रभारियों एंव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है। ईएमएस/मोहने/ 28 अप्रैल 2025