28-Apr-2025


शहडोल (ईएमएस)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने अल्पवर्षा के कारण संभावित पेयजल संकट के निराकरण हेतु जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेष में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्त्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्त्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा नहीं करेगा, जिले के समस्त विकासखंडों एवं नगरीय क्षेत्रों के समस्त नदी, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्त्रोतों का उपयोग एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया जाता है, जिले के ष्जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवेदन करना होगा। इस कार्य हेतु जिले के ष्जल अभावग्रस्त क्षेत्रष् के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी अनुमति देने के पूर्व आवश्यक जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर लेवे तथा अनुमति दिये जाने के संबंध में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अभिमत / अनुसंशा प्राप्त करेंगे। सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सूख जाने के कारण वैकल्पिक रूप से दूसरा कोई सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्त्रोत को ष्पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002ष् के सेक्सन 4 (ए) तथा 4 (बी) के प्रावधानो के अधीन अधिग्रहण निश्चित अवधि हेतु कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध ष्म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-9 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त फील्ड स्तर के अधिकारी/कर्मचारी, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतो के सचिवों द्वारा अपने क्षेत्र में बिना अनुमति के बोरवेल किये जाने की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दी जावेगी। जारी आदेष में कहा गया है कि यह आदेश जन संधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व आमजन को उक्त सूचना की तामीली की जा सकें। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय तौर पर पारित किया जाता है। ईएमएस / 28 अप्रैल 2025