राष्ट्रीय
26-Apr-2025


मुंबई, (ईएमएस)। भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीसीए) के तहत गठित मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली के मामले में निर्दोष बरी कर दिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में, कासकर ने मुंबई से सटे ठाणे के एक बिल्डर से 30 लाख रुपये और चार फ्लैट मांगे थे। कासकर ने मामले में सह-आरोपी के नाम पर एक फ्लैट भी पंजीकृत कराया था। कासकर और आरोपियों के खिलाफ ठाणे के कासारवडवली पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। बाद में, इस मामले में कासकर और अन्य आरोपियों पर एमसीसीए के तहत मुकदमा चलाया गया। हालांकि, इस सह-आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील को इस मामले में फरार आरोपी दिखाया गया है। इकबाल कासकर पर जबरन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एमसीसीए के तहत मुकदमा चलाया गया था। विशेष एमसीसीए न्यायाधीश बी. डी. शेलके ने मामले में फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में कासकर को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पुलिस लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। - फ़िलहाल जेल में ही रहेगा इकबाल कासकर इकबाल कासकर फिलहाल ठाणे जेल में बंद है और उसके खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी मामले में दर्ज मामला लंबित है। इसलिए अगर उसे इस जबरन वसूली मामले में बरी कर दिया जाता है तो भी वह जेल में ही रहेगा। इससे पहले कासकर को दक्षिण मुंबई के सारा-सहारा मार्केट मामले में बरी किया गया था। संजय/संतोष झा- २६ अप्रैल/२०२५/ईएमएस