आणंद (ईएमएस)| खंभात की सेशन्स कोर्ट ने काणीसा गांव में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह घटना 2019 में घटी थी। खंभात के काणीसा गांव में एक व्यक्ति ने नए साल के दिन बिस्कुट देने का वादा करके एक लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर उसका फैंक दिया था| खंभात पुलिस स्टेशन में इस मामले अर्जुन उर्फ दारो अंबालाल गोहेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की| वर्ष 2019 में काणीसा गांव में एक अर्जुन उर्फ दारो अंबालाल गोहेल नामक शख्स ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर अपने पास बुलाया और मंदिर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और पूरा मामला कोर्ट में चला गया। अंततः 6 साल बाद खंभात सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया और हत्यारे को मौत की सजा सुनाई। खंभात सत्र न्यायालय ने छह साल बाद के बलात्कार और हत्या मामले के आरोपी अर्जुन उर्फ दारो अंबालाल गोहेल को मौत की सजा सुनाई है। सतीश/25 अप्रैल