राज्य
25-Apr-2025


जबलपुर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार के और न्यायाधीश विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के 2 साल के कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म होना है। 7 जुलाई 2024 को कोरोना कल का हवाला देखते हुए 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय कार्यकारिणी ने लिया था। इसके विरोध में भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेचा एवं नरेंद्र जैन ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए काउंसिल से जवाब मांगा है। एसजे / 25 अप्रैल 25