नई दिल्ली (ईएमएस)। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। इसने एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन और वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि एक नवंबर से केवल ऐसे हल्के, मध्यम और भारी माल और सेवा वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी जो बीएस-4 मानक के साथ सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक से संचालित होंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे ऐसे वाहनों को थोड़े समय के लिए छूट दी जाएगी। लेकिन, 31 अक्तूबर 2026 के बाद इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे वाहनों को भी दिल्ली में तभी प्रवेश की अनुमति मिलेगी जब वे बीएस फोर सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक से चलेंगे। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/24/अप्रैल /2025