नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एसएचए ने दिल्ली आरोग्य कोष में पहले से पंजीकृत सभी 88 अस्पतालों को यह निर्देश जारी किया है और उन अस्पतालों के प्रबंधन को ईमेल भेजकर एसएचए के साथ समझौता करने के लिए कहा है। योजना के लाभार्थी मरीजों को आयुष्मान भारत में पंजीकृत अस्पतालों में ही मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योजना के अनुसार एसएचए सभी अस्पतालों के साथ अलग-अलग करार करेगा। एसएचए ने दिल्ली आरोग्य कोष में पंजीकृत सभी अस्पतालों के साथ करार पत्र और उसकी शर्तें साझा की हैं। करार पर हस्ताक्षर होने के सात दिन के अंदर अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। उस हेल्प डेस्क पर अस्पताल की ओर से आरोग्य मित्र तैनात किए जाएंगे। हेल्प डेस्क कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं से लैस होगी। लाभार्थी मरीज जब इस डेस्क पर पहुंचेंगे तो आरोग्य मित्र मरीजों का सत्यापन कर इलाज में उनकी मदद करेंगे। इलाज के बाद मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने के 24 घंटे के अंदर इलाज के खर्च के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकेंगे। एसएचए को 15 दिन के अंदर सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर इलाज का खर्च देना होगा। अगर कोई प्रक्रिया आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध नहीं है तो उसके लिए पहले एसएचए से मंजूरी ली जा सकती है। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए एसएचए अधिकतम एक लाख रुपये की राशि तय कर सकता है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ 5 अप्रैल को समझौता हुआ था और 10 अप्रैल से कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया था। दिल्ली में 6.54 हजार गरीब परिवारों और 70 साल से अधिक उम्र के करीब छह लाख बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भी देगी। इसलिए राज्य सरकार एसएचए पंजीकृत अस्पतालों के लिए टॉप अप वॉलेट जारी करेगी। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/19/अप्रैल /2025