राष्ट्रीय
19-Apr-2025


नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग बच्ची से रेप और गर्भवती करने के मामले में 45 वर्षीय आरोपी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस बेहद संवेदनशील मामले में कोर्ट ने मात्र 20 दिन में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी को जिंदगी भर जेल में रहना होगा। यह मामला पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने पीड़िता को 19.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। एडिशनल सेशन जज (एएसजे) बबीता पुनिया ने कहा कि आरोपी की उम्र और पीड़िता के बीच लगभग 30 साल का अंतर है, जिससे यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। जज पुनिया ने अपने आदेश में कहा, कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़िता ने अत्यंत पीड़ादायक अनुभव सहा है। आरोपी उसका भरोसेमंद था, जिसे वह चाचा कहती थी। यही विश्वास उसने तोड़ा और कई बार यौन शोषण किया। आदेश में अदालत ने मुआवजे का भी विस्तृत ब्योरा दिया, जिसके मुताबिक 2 लाख रुपए मानसिक कष्ट के लिए, 4 लाख रुपए गर्भावस्था और प्रसव पीड़ा के लिए, शेष राशि उसके भविष्य की शिक्षा, स्किल डवलपमेंट और आत्मनिर्भरता के लिए होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन इससे पीड़िता नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी। मामला कैसे आया सामने 25 फरवरी 2025 को पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था। जांच में सामने आया कि वह लेबर पेन में थी, और उसी दिन उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। निहाल विहार थाने में मामला दर्ज हुआ और जांच के बाद आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। हिदायत/ईएमएस 19अप्रैल25