क्षेत्रीय
19-Apr-2025
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बीजापुर(ईएमएस)। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कांता कुमार मेश्राम के मार्गदर्शन में जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र रानीबोदली की कार्यकर्ता से बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम गठित की, जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक प्रियंका भारद्वाज, ललिता साहू, पुष्पा गेंदरे, राजेश मडे और जगत मल्होत्रा शामिल थे। टीम ने ग्राम रानीबोदली पहुंचकर संबंधित परिवार से मुलाकात की और बालिका के उम्र की पुष्टि की गई, जो 17 वर्ष पाई गई। टीम ने परिवार वालों को बाल विवाह कानून की जानकारी देते हुए समझाइश दी कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का यदि विवाह करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। समझाइश के बाद परिवार ने बाल विवाह न करने का वादा किया और बालिका की निर्धारित उम्र पूरी होने के बाद ही विवाह करने की बात कही। टीम ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया और बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने की प्रेरणा दी। इस अभियान में बीजादूतीर स्वयंसेवकों का सहयोग भी लिया जा रहा है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)19 अप्रैल 2025