-हत्या के मामले में आरोपी को झूठा फंसाने और कॉल डिटेल नष्ट करने का मामला भोपाल(ईएमएस)। मप्र हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने हत्या के मामले में आरोपी को झूठा फंसाने और कॉल डिटेल नष्ट करने के मामले में पीएचक्यू में पदस्थ एआईजी मयंक अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अवस्थी ने दतिया एसपी रहते ट्रायल कोर्ट को झूठी जानकारी दी कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, जबकि बाद में पुलिस ने कहा कि डेटा सहेजना भूल गए। आरोपी मानवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि पुलिस ने झूठा फंसाया और जरूरी मोबाइल डेटा नष्ट कर दिया गया। जांच में सामने आया कि 17 सितंबर 2018 को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने संबंधी जानकारी एसपी को भेज दी गई थी, फिर भी कोर्ट को गलत जानकारी दी गई। हाई कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं और उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी जा सकती है? कोर्ट ने डीआईजी को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश भी दिए हैं। विनोद उपाध्याय / 17 अप्रैल, 2025