भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत के लॉकअप में साल 2018 को तीन आरोपियो द्वारा 9 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और गाली गलौच करने के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियो दो-दो साल की सजा से दण्डित किये जाने के साथ ही जुर्माना की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुनीत नारायण तिवारी ने पैरवी की है। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल फरियादी रामगोपाल साठे ने एमपी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था, की वो पुलिस लाइन नेहरू नगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। 22 मई 2018 को सेंट्रल जेल से पेशी के लिए 81 मुल्जिमों को भोपाल जिला न्यायालय पुलिस बल के साथ लाया गया था। लंच के समय 42 बंदियों की पेशी कराने के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया था। इसी दौरान शाम करीब 4:30 बजे आरोपी शादाब, रवि कुशवाहा और शफीक ने लॉकअप में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बंदी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इससे कई बंदी घायल भी हुए। बीच-बचाव करने पहुंचे 9 पुलिसकर्मियों के साथ भी तीनों आरोपियों ने मारपीट और गाली गलौच की थी। जुनेद/ 10 अप्रैल