इन्दौर (ईएमएस)। लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के आपसी सुलह समझौते के माध्यम से त्वरित निराकरण के लिये समस्त न्यायालयों में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस सिलसिले में कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं इन्दौर उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में भी 10 मई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इन्दौर अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। उमेश/पीएम/9 अप्रैल 2025