राज्य
09-Apr-2025
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भोपाल(ईएमएस)। पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पीसी सिंह सहित अन्य के खिलाफ एनडीटीए की भूमि पर स्थापित बार्लेय स्कूल कटनी की 0.022 हेक्टेयर भूमि को रेल्वे द्वारा अधिगृहण किये जाने पर मिली 2 करोड़ 45 लाख 30 हजार 830 रुपये की रकम को एनडीटीए की बिना जानकारी के फर्जी खाता खोलकर जमा कराकर अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के आरोपों की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर के द्वारा की गई थी। जांच में सामने आया की पॉल दुपारे चेयरमेन एनडीटीए द्वारा पूर्व बिशप पीसी सिंह को जबलपुर स्थित डायोसिस ऑफ जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में एनडीटीए की संपत्तियों को विक्रय करने तथा उन्हें देखरेख के लिये पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि एनडीटीए चेरिटी कमिश्नर नागपुर के कार्यालय में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, जिसमें बिना चेरिटी कमिश्नर की अनुमति के ट्रस्ट की भूमियों को विक्रय अथवा उनके बदले में मुआवजा राशि प्राप्त नही की जा सकती। पीसी सिंह द्वारा बार्लेय स्कूल कटनी की भूमि खसरा 404 / 1 रकवा 0.022 हे. जो एनडीटीए के नाम पर दर्ज थी, जिसे भारतीय रेल्वे ने अधिगृहण कर लिया था। उस जमीन के अधिग्रहण की मुआवजा राशि 2,45,30,830 रुपये एनडीटीए चेयरमेन पॉल दुपारे के साथ अपराधिक षड़यंत्र रचकर पीसी सिंह, पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक, कूटरचित एनडीटीए का अधिकार पत्र तैयार किया और प्राप्त रकम को 16 जनवरी 2021 को एनडीटीए के द्वारा अधिकृत खातों में न हस्तांतरित कर उसे बोर्ड ऑफ एजूकेशन सीएनआई जबलपुर डायोसिस के खातें में हस्तांतरित किया जाकर 2,45,30,830 रुपये का गबन करना प्रमाणित पाया गया। जांच में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी भीमराव पॉल दुपारे पिता प्रभुदास दुपारे निवासी बिशप हाउस रेसीडेंसी रोड, नागपुर, चेयरमेन, नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन नागपुर और पीसी सिंह पिता स्व. बिलट सिंह, निवासी, 2131, बिशप हाउस, नेपियर टाउन, इनकम टैक्स चौराहे के पास, जबलपुर, पूर्व बिशप, बोर्ड ऑफ एजूकेशनसीएनई जबलपुर डायोसिस के खिलाफ अपरध क्रमांक 82 / 25 धारा 406, 420, 120बी भादवि के अंतर्गत दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जुनेद / 9 अप्रैल