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08-Apr-2025
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिससे यह कानून औपचारिक रूप से अमल में आ गया है। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस चली। लोकसभा में यह विधेयक 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। नए संशोधन कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला बताया है। वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों व संगठनों का कहना है कि सरकार इसके जरिए समुदाय विशेष की संपत्तियों पर हस्तक्षेप करना चाहती है, और एक जगह पर ले जाकर हड़प सकती है। देश में इसका विरोध भी जारी है। बहरहाल सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर मंगलवार को वक्फ संशोधन कानून को पूरे देश में लागू कर दिया है। हिदायत/ईएमएस 08अप्रैल25