राष्ट्रीय
07-Apr-2025


- अदालत ने व्यवसायी को 61.4 लाख लौटाने का आदेश बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने बिजनेसमैन राहुल टोंसे को धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। उसे 61.4 लाख रुपये लौटाने का आदेश देकर साथ ही, अगर ये पैसा नहीं चुकाया तो 6 महीने की कैद का भी प्रावधान किया गया है। इस मामले में राहुल टोंसे का पहले भी एक ड्रग केस में गिरफ्तार होने का मामला सामने आया था। इसके अलावा, राहुल ने एक्ट्रेस संजना गलरानी से 45 लाख रुपये की ठगी करने का दोषी पाया गया है। अदालत ने संजना के खिलाफ किए गए आरोपों को मान्यता दी और राहुल को जुर्माना सुनाया है। जो इन्‌हें पैसे वापस देने के लिए मजबूर कर सकता है। राहुल टोंसे फिलहाल देश से बाहर है और पुलिस ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है। राहुल ने दो चेक भी दिए थे, जिसमें से एक चेक समय पर रुकवाया गया जबकि दूसरा चेक बाउंस हो गया। लेकिन उन्होंने नोटिस को नजरअंदाज किया और अब जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में है। अदालत ने इस मामले में विशेष ध्यान देकर, जरूरी कानूनी कदम उठाए हैं। अदालत का यह फैसला एक महत्वपूर्ण मुकदमा है जिससे सामाजिक न्याय और कानूनी न्याय की मजबूती महसूस होगी। राहुल टोंसे जैसे धोखाधड़ी से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस मामले में कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी दोषी अपनी सजा से बच नहीं सकता। सतीश मोरे/07अप्रेल ---