06-Apr-2025


इन्दौर (ईएमएस) एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा डीपीसी के दस्तावेज समय देने के बावजूद पेश नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते सरकार को अंतिम अवसर दिया है। घनघोरिया के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट में 22 माह पहले सरकार को निर्देश जारी किए थे कि वे प्रमोशन के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करे, लेकिन करीब दो साल में भी सरकार ने कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। इतने समय में भी दस्तावेज नहीं आने पर अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते सरकार को अंतिम अवसर दे स्पष्ट किया है कि यदि कागज नहीं आए तो कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई के बाद पूर्व में केस लगाने वाले दोनों डॉक्टर्स की उपस्थिति में अपना फैसला जारी कर देगी। बता दें कि डॉ. घनघोरिया के प्रमोशन को डॉ. मनीष कौशल और डॉ. सुमित शुक्ला ने कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर 11 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर उनके प्रमोशन को गलत ठहराया था। इसके खिलाफ डॉ. घनघोरिया ने रिव्यू पीटिशन दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने 19 जून 2023 को हाईकोर्ट के पूर्व में जारी आदेश को स्टे करने के साथ ही सरकार को डीपीसी के दस्तावेज पेश करने को कहा । जिसके बाद करीब दो साल में भी सरकार ने मामले में दस्तावेज पेश नहीं किए जिस पर कोर्ट ने अंतिम मौका दिया। आनन्द पुरोहित/ 06 अप्रैल 2025