नई दिल्ली (ईएमएस)। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से फेज 5 में रहने वाले हजारों मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अधिकारियों को इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल कोई तोड़-फोड़ या नया निर्माण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। वहां कोई नया निर्माण/तोड़-फोड़ नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शुक्रवार से वहां तोड़फोड़ अभियान शुरू होना था। हाईकोर्ट ने आदेश के संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से 19 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी थी। डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुबोध/०४-०४-२०२५