- पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में 56 प्रतिशत की वृद्धि बदलापुर, (ईएमएस)। बकाया संपत्तिकर वसूलने के लिए कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद के मुख्याधिकारी मारुति गायकवाड़ द्वारा किए गए विशेष प्रयास सफल रहे हैं। कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद ने इस वर्ष 70.13 करोड़ रुपये का संपत्ति कर एकत्र किया है। इसका मतलब यह है कि 90 प्रतिशत से अधिक संपत्ति कर एकत्र किया जा चुका है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संपत्ति कर संग्रह में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद क्षेत्र में 1,36,678 संपत्ति मालिक हैं। इनमें से 1,21,671 संपत्तियां आवासीय, 14,365 संपत्तियां वाणिज्यिक और 642 औद्योगिक हैं। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नगर परिषद की कुल मांग 77.34 करोड़ रुपया था। इसमें से नगर परिषद ने 31 मार्च 2025 तक 70.13 करोड़ रुपये एकत्र किया है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 90.6 प्रतिशत राशि एकत्र किया जा चुका है। इसमें से 16.45 करोड़ रुपए नगर परिषद के पास ऑनलाइन जमा किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद ने करों के मद में 45 करोड़ रुपये वसूल किया था, तदनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में 25.13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वसूल की गई है। यानि पिछले वर्ष की तुलना में वसूली में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 3 - मुख्याधिकारी का रहा प्रयास मुख्याधिकारी मारुति गायकवाड़ ने कर विभाग को इस वर्ष 100 प्रतिशत कर संग्रह हासिल करने का निर्देश दिया था। शुरू से ही मुख्याधिकारी स्वयं कर वसूली पर कड़ी नजर रख रहे थे। इसके लिए फरवरी के अंत से मार्च के अंत तक विशेष वसूली अभियान चलाया गया। अधिकारियों व कर्मचारियों की आठ अलग-अलग टीमें बनाई गईं और सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को इनमें शामिल किया गया। बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए बकाया संपत्ति मालिकों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने तथा संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। - 111 संपत्तियां जब्त हुई 27 फरवरी से 31 मार्च 2025 के बीच उड़न दस्तों ने कर बकाया के मद में 111 संपत्तियां जब्त कीं। जब्त या कुर्क की गई संपत्तियों पर संपत्ति कर का बकाया 1,71,65,397 रुपये था और इस कार्रवाई के दौरान उड़नदस्तों ने 10,36,93,953 रुपये का संपत्ति कर बकाया भी वसूल किया। - मुख्याधिकारी की अपील मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड़ ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में भी संपत्ति कर वसूली व जब्ती अभियान जारी रहेगा। इसलिए जिन संपत्ति मालिकों का संपत्ति कर बकाया है, वे बकाया संपत्ति कर की राशि तुरंत नगर परिषद को जमा करवाएं। जिन संपत्तियों की संपत्ति बकाया संपत्ति कर के कारण जब्त या कुर्क की गई है, उनके मालिकों को अप्रैल 2025 के अंत तक नगर परिषद को बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम की धारा 156, 162 और 164 के प्रावधानों के अनुसार और महाराष्ट्र नगर पालिका (जब्त और कब्जे वाली चल और अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 1967 के तहत, जिला कलेक्टर, ठाणे की अनुमति से जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाएगी। संतोष झा- ०३ अप्रैल/२०२५/ईएमएस