देहादून,(ईएमएस)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर रोक लगा दी और गढ़वाल के आयुक्त को 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर यह बताने का को कहा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) किस प्रकार से इन दोनों शहरों में स्वीकृत मानचित्रों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण की कंपाउडिंग कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पूछा कि एमडीडीए स्वीकृत मानचित्रों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माणों की कैसे ‘कंपाउंडिंग’ कर रहा है। कोर्ट ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय को 5 मई को कोर्ट में पेश होकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया था कि देहरादून एवं ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्रों का उल्लंघन कर कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। याचिका में यह भी कहा था कि एमडीडीए उक्त निर्माणों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है लेकिन कुछ समय बाद एमडीडीए के सहायक अभियंता सीलिंग हटा देंगे और निर्माणों को कंपाउंड कर देंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अवैध निर्माण को रोका जाना चाहिए। सिराज/ईएमएस 03अप्रैल25 ----------------------------------
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