राष्ट्रीय
03-Apr-2025


देहरादून,(ईएमएस)। स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त ने बताया कि अब कुट्टू के आटे की बिक्री सीलबंद पैक में होगी और अगर कोई खाद्य कारोबारी कुटटू का खुला आटा बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता तय करने और मिलावटी एवं संदूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। चैत्र नवरात्रि पर मिलावटी कुटटू के आटे से बने पकवान खाने के बाद करीब 300 लोग बीमार हो गए थे। उन्होंने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब कुट्टू का आटा और इसकी बिक्री सीलबंद पैकेटों में ही की जाएगी। उनके मुताबिक इसके अलावा, पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पैकेट पर कुट्टू के आटे की पिसाई, पैकेजिंग की तिथि और ‘एक्सपायरी डेट साफ रूप से अंकित करना जरूरी होगा। इसके अलावा हर पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या भी दर्ज करना है। पिछले कुछ सालों में देहरादून, हरिद्वार और अन्य जिलों में मिलावटी कुट्टू के आटे के सेवन से लोगों के खाद्य विषाक्तता से पीड़ित होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है जिसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। सिराज/ईएमएस 03अप्रैल25 ---------------------------------