इन्दौर (ईएमएस) नगर निगम के तात्कालीन अधीक्षण यंत्री पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा मांगी गई इन्दौर के सरवटे बस स्टैंड के निर्माण कार्य की जानकारी का था। जिसे 1140 दिन तक नहीं दिया गया। दिलीप कौशल के अनुसार नगर निगम ने सरवटे बस स्टैंड को पांच मंजिला बनाने का दावा किया था, लेकिन धरातल पर एक मंजिला अधूरा भवन बनाकर अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू कर दिया। हमने सूचना के अधिकार के तहत सरवटे बस स्टैंड के नवीन भवन और इसकी योजना से संबंधित जानकारी मांगी, लेकिन तत्कालीन पदस्थ अधीक्षण यंत्री ने जानकारी नहीं दी। उसके बाद अपर आयुक्त के समक्ष अपील की, लेकिन उन्होंने अपील निरस्त कर दी। इस पर हमने राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत की थी। राज्य सूचना आयुक्त ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यातायात विभाग इंदौर नगर निगम में पदस्थ तत्कालीन अधीक्षण यंत्री को मामले में दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आनन्द पुरोहित/ 03 अप्रैल 2025