इन्दौर (ईएमएस) जेएमएफसी रवि कुमार साहू की कोर्ट ने चाकू अड़ाकर लूट करने के बाद चाकू मारकर घायल करने के आरोपी आरोपी गुलशन उर्फ बल्लू उर्फ भाया पचोरिया पिता श्रवण निवासी इंदिरा नगर, छत्रीपुरा को प्रकरण सुनवाई बाद दोषी करार देते 2 वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पैरवी एडीपीओ अभिषेक जैन ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 27 अगस्त 2023 को जूनी इंदौर थाने में फरियादी यश खन्ना ने शिकायत दर्ज कराते पुलिस को बताया कि वह सोनकर धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि करीब 9.30 बजे अपने घर जाने के लिए कलेक्ट्रेट चौराहा के पास सिटी बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और 200 रूपये मांगे। रुपए देने से इनकार करने पर बोला कि मुझे बल्लू डॉन कहते हैं रूपये तो तुझे देने पड़ेंगे। जब मना किया तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसकी कमर पर अड़ा दिया और उसकी पेंट की जेब से 600 रूपए नगदी, हाथ घड़ी एवं गले में पहना ब्लुटुथ छीन लिया। इसका विरोध किया तो उसने उसे दाहिने हाथ पर चाकू से वार किया एवं वहां से भाग गया। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना करते चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने प्रकरण सुनवाई करते आरोपी को सजा सुनाई। आनन्द पुरोहित/ 31 मार्च 2025