भोपाल(ईएमएस)। सिंतबर 2021 में शॉहजहॉनाबाद थाना इलाके में नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने बलात्कार करने वाले आरोपी सलमान को धारा 376(3), 506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे दोष सिद्ध पाते हुये धारा 376(3) भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे 20 साल का का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 506 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। मनोज त्रिपाठी ने बताया की 15 अक्टूबर 2021 को किशोरी ने अपनी मॉ के साथ शाहजहानाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की वह अपने माँ और भाई-बहन के साथ रहती है। उसके पापा का देहांत हो चुका है। आरोपी सलमान को वह बचपन से जानती है, वह उसके घर आता जाता रहता हैं। करीब 1 साल पहले से आरोपी उसके साथ गलत हरकत करता था, इसलिये उसने उससे दुरियां बना ली थी, और उसके पास नहीं जाती थी। जब भी वह घर पर अकेली रहती तब आरोपी उसके साथ गलत काम करता था। 15 अक्टूबर 2021 की शाम को उसकी माँ और बहन घरेलू सामान लेने बाजार गई थी। उसी दौरान आरोपी सलमान आया और उसने एक बार फिर मौका पाकर कठर् बाद उसके साथ गलत काम किया। बाद मे आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने पर थाना शाहजहानाबाद पुलिस ने धारा 376,376(2)(n),506,376(3) भादवि व 5/6 पास्को के तहत प्रकरण दर्ज कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन द्वारा पेश किये गये तर्क, साक्ष्य और दस्तावेजों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी सलमान को धारा 376(3) भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 506 भादवि मे01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 30 मार्च