राज्य
28-Mar-2025
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में सर्विस चार्ज को अनिवार्य नहीं कर सकते। ग्राहक चाहें तो इसे अपनी इच्छा से दे सकते हैं लेकतिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये फैसला केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनाया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सीसीपीए दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीसीपीए ने गलत व्यापारिक प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया था अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/28/मार्च /2025