बेंगलुरु,(ईएमएस)। सोना तस्करी के आरोप के चलते जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को बड़ा झटका लगा है। 64वें सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट (सीसीएच) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आर्थिक अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुका था। जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद अब उनके पास हाईकोर्ट का विकल्प बचा है और उनका कानूनी दल जल्द ही वहां अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी अनुसार न्यायालय ने अनेक बिंदुओं को सामने रखते हुए रन्या राव की जमानत अर्जी को खारिज किया है। ऐसे ही कई गंभीर बिंदुओं में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से कनेक्शन प्रमुख है। जांच में सामने आया है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। इसके साथ ही कस्टम नियमों का उल्लंघन है। हवाई यात्रा के दौरान उन्होंने कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन किया। जांच एजेंसियों ने दलील दी कि जमानत मिलने पर रन्या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। उनकी विदेश यात्राएं भी संदिग्ध बताई गई हैं। एक साल में 27 बार विदेश यात्रा करने के कारण उनकी गतिविधियां शक के दायरे में हैं। ऐसे में कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। भारी कस्टम ड्यूटी चोरी रन्या राव पर 4.83 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स चोरी का आरोप है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। कोर्ट को संदेह है कि जमानत मिलने पर वह विदेश भाग सकती हैं। गवाहों को प्रभावित करने की संभावना भी है। उनकी प्रभावशाली छवि के कारण अदालत को आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत को आवश्यक बताया। इसके बाद रन्या राव का कानूनी दल हाईकोर्ट में जमानत की अपील कर सकता है। डीआरआई की जांच जारी, एक अहम आरोपी गिरफ्तार गोल्ड स्मगलिंग केस में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक और अहम आरोपी साहिल जैन को गिरफ्तार किया है। साहिल जैन पर आरोप है कि वह तस्करी किए गए सोने को ठिकाने लगाने में मदद करता था। उसे मंगलवार देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से डीआरआई को चार दिन की हिरासत मिल गई है। अधिकारियों का मानना है कि साहिल इस पूरे नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है और आगे की जांच में कई राज खुल सकते हैं। हिदायत/ईएमएस 27मार्च25