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रांची(ईएमएस)। विधानसभा से पारित झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 को वापस ले लिया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को उक्त विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा से स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त 2024 को इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया था। पारित विधेयक को स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन राज्यपाल सचिवालय द्वारा कुछ त्रुटियों को बताकर उसे वापस किया गया। योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए नियम 110 के अधीन उक्त विधेयक को सभा से वापस लेने की मांग की, जिसे सदन से स्वीकृति दी गई। कर्मवीर सिंह/25मार्च25