राज्य
19-Mar-2025


एक लाख का जुर्माना जबलपुर, (ईएमएस)। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपित जबलपुर निवासी अनुज उर्फ गोलू गौड़ का दोषी सिद्ध पाया। इसी के साथ 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छुई मोहल्ला बेलबाग निवासी आरोपित को पुलिस ने 19 मार्च, 2024 को बेलबाग तिराहा रेवा बेकरी के पास से गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित के पास से मिली बोरी से 37 किलों चार सौ ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। सुनवाई दौरान अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपित को सजा सुना दी गई। सुनील साहू / शहबाज / 19 मार्च 2025/ 09.00