राज्य
19-Mar-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी किया है और मामले में आगे की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक ट्वीट करने को लेकर बीजेपी नेता और दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस ने कहा निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। निचली अदालत को मामले में आगे बढ़ने की छूट है।’ वहीं, हाई कोर्ट ने नोटिस को लेकर पुलिस को 4 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है। इस मामले में निचली अदालत में 20 मार्च को सुनवाई होनी है। कपिल में मिश्रा ने 23 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में कथित आपत्तिजनक बयान ट्वीट किया था, जिस पर बवाल खड़ा गया हो गया था। इसको लेकर चुनाव अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सेशन कोर्ट ने सात मार्च के अपने आदेश में कहा था कि वह मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह सहमत है कि चुनाव अधिकारी की ओर से दायर की गई शिकायत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है। इस धारा में चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना बताया गया है। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/19/मार्च /2025