राज्य
18-Mar-2025


उज्जैन (ईएमएस)। महाकाल लोक विस्तार के लिए उज्जैन की तकिया मस्जिद कोजिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके खिलाफ याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाई गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश एमए धर्माधिकारी और संजीव ए कलगांवकर ने मामले की सुनवाई की। मस्जिद तोड़ने के खिलाफ भोपाल के विधायक आरिफ मसूद की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसकी पैरवी अभिभाषक सैयद असरार अली वारसी ने जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि भू अर्जन में उज्जैन में स्थित तकिया मस्जिद जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी सहमति के कानून का उल्लंघन करते हुए मस्जिद को तोड़ दिया गया। याचिका करता द्वारा यह भी कहा गया,अन्य स्थानों पर भी इसी तरह से मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। याचिका करता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया।वक्फ बोर्ड संपत्ति का संरक्षक होता है।कानून के अनुसार यदि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती है।ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। नाही सरकार ऐसी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। यदि जरूरी है, तो इसके लिए वक्त बोर्ड की सहमति आवश्यक है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसजे/18/03/2025