राज्य
18-Mar-2025


मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को 2011 के एक हत्या मामले में बरी कर दिया है। छोटा राजन पर कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई के ड्राइवर की हत्या का मुकदमा चल रहा था। मुंबई के सत्र न्यायालय के विशेष मकोका न्यायाधीश ए. एम. पाटिल के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बाद में राजन को बरी कर दिया गया। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राजन सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालती कार्यवाही में मौजूद था। इस दौरान अदालत ने उसे सूचित किया कि उन्हें मामले में बरी किया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप या मामला नहीं है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। - क्या है मामला ? आरिफ अबू सैयद की 17 मई 2011 को दक्षिण मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरिफ भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का अंगरक्षक और ड्राइवर था। आरिफ को दो लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में छोटा राजन को आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि यह हत्या छोटा राजन के आदेश और निर्देश पर की गई थी। छोटा राजन पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। - बरी होने के बाद भी जेल में रहेगा राजन इस मामले में छोटा राजन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा मकोका और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बरी होने के बाद भी छोटा राजन जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। क्योंकि छोटा राजन फिलहाल पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ कई अन्य मामलों में सुनवाई चल रही है। संजय/संतोष झा- १८ मार्च/२०२५/ईएमएस