राज्य
18-Mar-2025
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वक्फ बोर्ड की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म जबलपुर, (ईएमएस)। हमेशा अपनी कार्यप्रणाली से सुर्खियों में रहने वाले म.प्र. वक्फ बोर्ड की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, पहले वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्मद अहमद खान को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अक्षम घोषित करते मोहम्मद अहमद खान द्वारा पारित सभी आदेशों को शून्यवत कर दिया, हाईकोर्ट के इस निर्णय से व्यथित होकर म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा रिट अपील दायर करते हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई जिस पर हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश की पुष्टि करते उक्त आदेश को अफर्मड कर दिया। म.प्र. वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ मोहम्मद अहमद खान के अलावा म.प्र. हाईकोर्ट द्वारा म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के एक अन्य सीईओ सैयद शाकिर अली जाफरी की सीईओ वक्फ बोर्ड के पद पर की गई नियुक्ति को भी अक्षम अवधारित किया गया उक्त आदेश के पश्चात अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र. शासन द्वारा सैयद शाकिर अली जाफरी को वक्फ बोर्ड के सीईओ पद से उनके मूल विभाग में वापस लौटा दिया गया, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उच्च न्यायालय के आदेश से विदाई के सदमें से अभी वक्फ बोर्ड उभर भी नहीं पाया था कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वक्फ मस्जिद तहसील जीरन जिला नीमच के कमेटी गठन आदेश के विरुद्ध वक्फ मस्जिद इंतेजामिया कमेटी तहसील जीरन जिला नीमच के उपाध्यक्ष अख्तर हुसैन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष कमेटी नियुक्ति हेतु झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करते वक्फ कमेटी में की गई अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के साथ साथ वक्फ मस्जिद जीरन नीमच के प्रबंध हेतु नासिर मोहम्मद की अध्यक्षता में दिनांक में 04 मार्च 2024 को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसपर वक्फ स्कीम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करते नियुक्त की गई वक्फ मस्जिद जीरन नीमच के प्रबंध हेतु नासिर मोहम्मद की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी जिसमें शब्बीर हुसैन, इदरीस खान, ज़हूर हुसैन मंसूरी, रफीक मोहम्मद, बहादुर बेग, खाजू हुसैन, आरिफ हुसैन, सलीम मोहम्मद एवं मुबारिक बेग की इंतेजामिया कमेटी के गठन के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया की वक्फ नियमों के अंतर्गत अयोग्य व्यक्तियों जिनमें बहादुर बेग एवं सलीम मोहम्मद पर पूर्व से ही आपराधिक प्रकरण थाना जीरन, नीमच में दर्ज आपराधिक प्रकरण एफआईआर नंबर 208/2023 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण की जानकारी उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई गई इसके अलावा वक्फ स्कीम के अंतर्गत प्रतिकूल प्रक्रिया के अंतर्गत बहादुर बेग एवं सलीम मोहम्मद को अवैधानिक रूप से नियुक्त किया गया है, जिसे गम्भीरता से लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा कमेटी नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करते हुए यह भी अवधारित किया गया कि वर्तमान में म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में अस्थाई रूप से पदस्थ की गई डॉ. फरज़ाना गज़ाल को वक्फ कमेटी गठन आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि फरज़ाना गज़ाल की म.प्र. वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद पर अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम, 2013) की धारा 23 के प्रावधानों के विपरीत है, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने फरज़ाना गज़ाल द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर, तनुज तिवारी एवं निखिल बघेल ने पैरवी की। सुनील साहू / मोनिका /18 मार्च 2025/ 06.00