राज्य
18-Mar-2025


::नाबालिग द्वारा जन्मी बेटी और आरोपी का डीएनए टेस्ट बना सजा का मजबूत आधार:: इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका से प्यार और शादी का झांसा दे दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी अदनान खान उम्र इक्कीस साल को दोषी करार देते दोहरी उम्रकैद की सजा एवं अन्य धाराओं में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। गर्भवती होने के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने एक बेटी को भी जन्म दिया था जिसका डीएनए टेस्ट भी प्रकरण में निर्णय का मजबूत आधार बना। मामला लसूडिया थाना क्षेत्र का था और प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने अपनी मां के साथ लसूडिया थाने जाकर आरोपी अदनान खान उम्र इक्कीस साल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराते पुलिस को बताया कि वह 11 वीं कक्षा की छात्रा है। उसके माता-पिता नौकरी करते हैं। साल 2022 में अदनान से उसका परिचय हुआ। अदनान बार-बार उसे प्यार और शादी का झांसा देता था। इस पर विश्वास करके वह उससे मिलने लगी। एक दिन अदनान ने उसको लसूडिया थाने के पास बुलाया, जहां वह काम करता था। जब वह वहां पहुंची, तो अदनान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, उसने उसे कई बार वहीं बुलाया और लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसे पेट में दर्द रहने लगा तो उसने अदनान को बताया कि वह गर्भवती है, तो उसने उसे यह बात अपनी मां को बताने के लिए कहा। लेकिन वह उस समय डर के कारण चुप रही। बाद में, जब उसे पेट में लगातार तेज दर्द रहने लगा, तब 4 मार्च 2022 को उसने अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई। मां उसे अस्पताल लेकर गई और वहां सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि उसे 7 महीने का गर्भ है बाद में उसे लड़की पैदा हुई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के बाद आरोपी अदनान के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2) (एन), 376 (2) पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज करवा साक्षियों के बयान भी लिए और चालानी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने नाबालिग की डिलीवरी के बाद उसकी बच्ची और आरोपी अदनान के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे थे। दोनों का डीएनए मैच हो गया, जो केस का मजबूत आधार बना। प्रकरण सुनवाई के बाद सक्षम न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते उक्त सजा से दंडित किया। आनन्द पुरोहित/ 18 मार्च 2025