जबलपुर, (ईएमएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बताया गया कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर प्रारूप फॉर्म 06 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करायें। फॉर्म-6 नये मतदाता प्रारूप-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आयोग ने कुछ एप्लीकेशन या पोर्टल जैसे वोटर सर्विस पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन, ऐसे मतदाता एप्लीकेशन या पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते वे बी.एल.ओ. से संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। बैठक में फॉर्म-7 के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी मृत्य, परमानेंट शिफ्ट एवं दोहरी प्रविष्टि हो जाने के कारण फॉर्म-7 के माध्यम से नाम निरसन किये जाते हैं। ऐसे मतदाता जो एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते है वह अपना नाम निरसन न करा कर फॉर्म 8 शिफ्टिंग के द्वारा दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता परिचय पत्र में मतदाता अपना नाम, सरनेम, जन्मतिथि, जेण्डर, रिलेशन का प्रकार एवं नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पता का सुधार कर सकते हैं। बैठक में रिप्लेसमेंट कार्ड व पी.डब्ल्यू.डी. मार्किंग के बारे में भी बताया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी से अभय सिंह, ओम दुबे, प्रणय दुबे, ब्रजेश दुबे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्यामसुन्दर सिंह यादव, आम आदमी पार्टी से आदेश दुबे, बहुजन समाज पार्टी से गौरव वंशकार, लक्ष्मण समुंद्रे सहित अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह व संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सुनील साहू / शहबाज /17 मार्च 2025/ 09.00