नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के अनिल और भगवती मार्केट में अवैध निर्माण के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 12 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जारी किया। अदालत ने एमसीडी को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। इस मामले में चांदनी चौक निवासी याचिकाकर्ता संजय कुमार वशिष्ठ ने अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की है। याचिका में आग लगने की घटनाओं को रोकने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए ठोस दिशा-निर्देश और क्षेत्रीय योजना बनाने की भी अपील की गई है। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता इंदिरा गोस्वामी ने अदालत को बताया कि अवैध निर्माण से हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित पुनर्विकास निगम केवल नाममात्र का संगठन बनकर रह गया है और ऐतिहासिक चांदनी चौक के संरक्षण के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है। अधिवक्ता गोस्वामी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संजय कुमार वशिष्ठ ने संबंधित सरकारी विभागों से शिकायत की थी और कई बार सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी विभाग जिम्मेदारी लेने के बजाय एक-दूसरे पर दोष डालते रहे, जिससे चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/15/मार्च /2025