व्यापार
12-Mar-2025
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नई दिल्ली (ईएमएस)। मार्च 2025 का महीना टैक्सपेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महीने के अंत के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 भी समाप्त होगा। इसके बाद टैक्सपेयर्स को अपने सभी टैक्स दायित्वों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की पेनल्टी या कानूनी झंझट से बच सके। समय पर टैक्स फाइलिंग न करने पर ब्याज, लेट फीस और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है। 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त जमा करनी होगी। जो लोग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें इसी तारीख तक पूरा टैक्स भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों को बिना चालान के कटे गए टीडीएस/टीसीएस की रिपोर्टिंग भी इसी दिन तक करनी होगी। 17 मार्च तक सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194S के तहत काटे गए टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी होगा, जिससे करदाताओं को अपने भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। 30 मार्च तक फरवरी महीने के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करनी होगी। 31 मार्च 2025 की तारीख टैक्सपेयर्स के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इस दिन तक कई महत्वपूर्ण फॉर्म और दस्तावेज जमा करना होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों को वित्तीय साल 2023-24 के लिए देशों से जुड़ी रिपोर्ट (फॉर्म 3सीईएडी) फाइल करनी होगी, ताकि उनकी अंतरराष्ट्रीय टैक्स रिपोर्टिंग नियमों के अनुरूप हो। विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने वालों को फॉर्म 67 भरना जरूरी होगा। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स ने वित्तीय ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया था, वे 31 मार्च तक अपडेटेड आरटीआर दाखिल कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर टैक्स अनुपालन को लेकर कड़े नियम बनाए जाते हैं, ताकि टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके और पारदर्शी कर प्रणाली लागू की जा सके। आशीष/ईएमएस 12 मार्च 2025