राष्ट्रीय
09-Mar-2025


नई दिल्ली,(ईएमएस)। बालुरघाट एक्सप्रेस में एक महिला से छेड़छाड़ और उसका गुप्त रूप से वीडियो बनाए जाने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर के निर्देश पर आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि यह हरकत ‘वोयरिज्म’ (छिपकर नजर रखना) के तहत आती है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक, आरोपी ने ट्रेन में सफर कर रही महिला का गुप्त रूप से वीडियो बनाया और उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन शेयर कर दिया। ऐसे में महिला आयोग ने पुलिस से मांग की है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 77 (वोयरिज्म) के तहत एफआईआर की जाए। इसके अलावा, धारा 75 और 79 भी लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई लगाने पर भी जोर दिया है, जो किसी की निजता भंग करने पर दंड का प्रावधान करता है। आयोग ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिदायत/ईएमएस 09मार्च25