राष्ट्रीय
23-Feb-2025


नई दिल्ली,(ईएमएस)। कोचिंगों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कई बार फीस वापसी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए 600 से ज्यादा छात्रों को 1.56 करोड़ रुपए वापस दिलाने में मदद की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) के मुताबिक सिविल सेवा, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों में इन छात्रों को कोचिंग संस्थानों द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने के बावजूद फीस वापस नहीं कर रहा था। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए दर्ज की गई शिकायतों से राहत मिली है। विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से छात्रों को अधूरी सेवाओं, देर से कक्षाओं या रद्द किए गए पाठ्यक्रमों के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने में मदद मिली है, जिससे यह तय हुआ है कि उन्हें अनुचित वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने निर्देश में सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्रों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट, पारदर्शी रिफंड नीतियों को अनिवार्य बनाया गया है। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों से उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया है। विभाग ने छात्रों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और अनुचित व्यवहार के मामले में कार्रवाई करने के लिए उन्हें जागरूक करने की बात कही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, न्याय पाने की चाहत रखने वाले छात्रों और उम्मीदवारों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हुई है। सिराज/ईएमएस 23फरवरी25