राष्ट्रीय
21-Feb-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली को कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में दोषी माना है। आदित्य पंचोली पर साल 2005 में पार्किंग के विवाद में अपने एक पड़ोसी के साथ मारपीट करने का आरोप था। जिसमें आदित्य पंचोली की मारपीट से उनके पड़ोसी के नाक में फ्रैक्चर आ गया था। बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। जहां चली लंबी सुनवाई के बाद 2016 में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आदित्य पंचोली को मारपीट का दोषी मानते हुए एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ आदित्य पंचोली ऊपरी अदालत में पहुंचे थे। जहां करीब 8 तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट अंतिम निर्णय पर पहुंची। मुंबई की सत्र अदालत ने आदित्य पंचोली को मारपीट मामले का दोषी पाया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा को सही ठहराया। लेकिन सत्र अदालत ने आदित्य पंचोली के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें सजा से राहत दे दी। कोर्ट ने बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही सत्र अदालत ने 59 साल के अभिनेता आदित्य पंचोली को मारपीट मामले के पीड़ित प्रतीक पशीने को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। मामले में कोर्ट के फैसले के अनुसार एक्टर आदित्य पंचोली को पीड़ित को 1।5 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। बताते चले कि पीड़ित प्रतीक और आदित्य पंचोली पड़ोसी हैं। साल 2005 में आदित्य और प्रतीक के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हुअ, जिसमें आदित्य ने प्रतीक से मारपीट की, इस मारपीट में प्रतीक को गंभीर चोट आई थी। बताते चले कि आदित्य पंचोली पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। कंगना रनौत ने भी कुछ साल पहले उन पर परेशान करने, घर में कैद करने और मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। सुबोध/२१-०२-२०२५