19-Feb-2025
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-वकील ने कहा- कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिलनी चाहिए जमानत भोपाल,(ईएमएस)। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट में सुनवाई हुई। सौरभ के वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, न ही उनके पास से कोई अवैध जब्ती ही हुई है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी कोर्ट के समक्ष वकील ने तर्क दिया कि सौरभ शर्मा कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उनका सोने और कैश से भरी कार से कोई संबंध नहीं है। वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे और भागने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने उक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। संभावना है कि गुरुवार को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। इसी दिन लोकायुक्त कोर्ट में भी सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। सौरभ शर्मा समेत तीन आरोपी जेल में ईडी ने सोमवार को सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तीनों को ब-खंड स्थित बिल्डिंग सेंटर में अलग-अलग बैरकों में रखा गया है। जहां इन तीनों की पहचान क्रमश: सौरभ शर्मा – विचाराधीन बंदी नंबर 5882, शरद जायसवाल – विचाराधीन बंदी नंबर 5881 और चेतन सिंह गौड़ – विचाराधीन बंदी नंबर 5880 है। हिदायत/ईएमएस 19फरवरी25