13-Feb-2025
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-केंद्र सरकार आव्रजन और विदेशी विधेयक लोकसभा में पेश करने कर रही तैयारी नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारत सरकार आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशियों और आव्रजन से जुड़े मौजूदा चार अलग-अलग कानूनों को खत्म कर एक नया कानून बनाना है। बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी को 5 साल जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई जाली पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 2 से 7 साल कैद और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई विदेशी अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या ज्यादा समय तक भारत में रहता है, तो उसे 3 साल जेल या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर कोई विदेशी किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे भी यही सजा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे लाने वाले एयरलाइन, जहाज, बस या किसी अन्य परिवहन सेवा को ज़िम्मेदार माना जाएगा। उस वाहक पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर जुर्माना नहीं चुकाया जाता, तो सरकार विमान, जहाज या वाहन को जब्त कर सकती है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों की जानकारी संबंधित पंजीकरण अधिकारी के साथ साझा करनी होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य मेडिकल संस्थानों को भी अपने यहां रहने वाले विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रखना जरुरी होगा। केंद्र सरकार किसी भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी वर्ग के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार किसी विदेशी को भारत से बाहर जाने का आदेश दे सकती है। विदेशी नागरिकों का फोटो और बायोमेट्रिक्स लेने की अनुमति सरकार को दी जाएगी। यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और विपक्ष और अन्य हितधारकों की राय के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर विधेयक पास हो जाता है, तो भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों और वीजा उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकेगी। सिराज/ईएमएस 13 फरवरी 2025