टीकमगढ़ (ईएमएस)। जैन तीर्थ स्थल पपौराजी ट्रस्ट के बायलॉज में हेरा-फेरी और करोड़ों के गबन मामले में टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। टीकमगढ़ जिला न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में पपौराजी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के कोतवाली पुलिस को आदेश दिए हैं। जैन धर्म के तीर्थ स्थल पपौराजी में 1996 में ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें इसका बायलॉज टीकमगढ़ एसडीएम कोर्ट में भी जमा किया था। लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी विजय तिवरैया, विजय सुनवाहा, सुनील जैन पवन, अभय, वीरेंद्र और सुभाष जैन ने मिलकर के एसडीएम कोर्ट में जमा किए गए बायलॉज को बदल कर अपने मन मुताबिक बायलॉज बना लिया था और ट्रस्ट की संपत्ति के साथ-साथ आने वाली राशि का ये लोग लंबे समय तक दुरुपयोग करते रहे। ट्रस्ट की राशि की कालाबाजारी अवैध धन की उगाई भी की गई। इसके खिलाफ समाजसेवी प्रदीप भदौरा ने कोर्ट में परिवार वाद पेश किया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सुनने के बाद इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ईएमएस, 10 फरवरी, 2025