क्षेत्रीय
05-Feb-2025
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रायपुर(ईएमएस)। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे अब EOW (अर्थव्यवस्था अपराध शाखा) उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। जानकारी के अनुसार कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की कमी के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। इसके बजाय, उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कोर्ट ने उन्हें 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को अपने बयान में बताया था कि हर महीने कवासी लखमा को शराब कारोबार से 50 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी इस घोटाले के संबंध में बयान दिया था, जिसमें बताया गया कि इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपए और दिए जाते थे, जिससे पूर्व मंत्री को कुल दो करोड़ रुपए महीने मिलते थे। दोनों के बयानों के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि यह घोटाला पिछले 36 महीने से चल रहा था, जिससे कुल 72 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)05 फरवरी 2025