राष्ट्रीय
04-Feb-2025
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह सीईसी और अन्य ईसीएस (नियुक्ति, अधिकारी की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता की जांच करेगा और फैसला सुनाएगा। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति के लिए बने पैनल से सीजेआई को बाहर करने वाले नए कानून के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच से नए सीईसी के चयन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि 2023 का कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। इस फैसले में चयन समिति में पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई को भी शामिल किया गया था ताकि समिति कार्यपालिका से स्वतंत्र रहे। भूषण ने कहा कि तीन सदस्यीय चयन समिति में सीजेआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखने से प्रक्रिया की स्वतंत्रता भंग हुई है। चुनाव आयोग सीईसी और चुनाव आयुक्तों (ईसीएस) की स्वतंत्रता का अभाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए गंभीर खतरा है, जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इसी तरह के तर्क वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने भी रखे थे। पिछले साल एक तर्कसंगत अंतरिम आदेश द्वारा उस पीठ ने 2023 के कानून के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है। फरवरी 2024 तक चुनाव आयोग सीईसी राजीव कुमार के साथ एक सदस्यीय आयोग बन गया था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी वाली समिति ने पिछले साल 16 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। सिराज/ईएमएस 04फरवरी25