कोरबा (ईएमएस) अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की तीन साल पहले कुछ लोगो के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आरोपियों में मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला सहित कुल पांच लोग शामिल हैं। मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि हरीश कंवर और उनके परिवार के अन्य सदस्य की निर्मम हत्या की गई थी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने आगे बताया कि उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के पुत्र हरीश कंवर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की निर्मम हत्या की गई थी। न्यायालय के फैसले के बाद, कृष्णा द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कुल पांच आरोपियों को सजा दी गई है, जिनमें एक महिला और चार पुरुष शामिल हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिन्हें न्यायालय ने संज्ञान में लिया और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्याकांड 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसमा में हुआ था। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की हत्या सुबह के समय कर दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में कुछ ही घंटों में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पता चला कि हत्यारा मृतक के बड़े भाई का साला था। मामले में गहराई से जांच करते हुए पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। ट्रिपल मर्डर मामले में तत्कालीन गृहमंत्री ने बताया था कि प्रारंभिक पूछताछ में पैसों का लेन-देन मामला सामने आया था। 30 जनवरी / मित्तल