सहारा की जमीन खरीदी मामले की शुरू हुई ईओडब्ल्यू जांच भोपाल (ईएमएस) । सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने के मामले में अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जांच शुरू की है। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों ने ये जमीनें बहुत कम दामों पर खरीदी थीं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक संजय पाठक पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक पर भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जिन जमीनों का उस समय का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था। उन जमीनों का सौदा संजय पाठक ने सिर्फ करीब 90 करोड़ में कैसे कर लिया ईओडब्ल्यू के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भोपाल स्थित जमीन बेचकर सेबी के खाते में रुपए जमा कराने थे। इसके बावजूद भी सहारा ग्रुप ने इस आदेश का उल्लंघन करते हुये सहारा इंडिया रियल स्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और निजी शैल क पनियों के खातों में पैसे जमा कराए। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने बताया कि सहारा इंडिया रियल स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कार्पोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से जमीनें खरीदी गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए क पनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गाइडलाइन की सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा तक तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि जमीनें बेचने के बाद मिलने वाले पैसे खरीदार द्वारा सीधे सेबी-सहारा रिफंड खाता नंबर 012210110003740 बैंक ऑफ इंडिया, बांद्रा, मुंबई (महाराष्ट्र) में जमा की जाएगी। आवासीय जमीन की खेती में रजिस्ट्री सपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक संजय पाठक ने सहारा की जमीन औने- पौने दामों पर खरीदी। जमीनों की रजिस्ट्री करवाने में स्टा प ड्यूटी की चोरी भी की गई । सहारा सिटी बनाने के लिए रेजिडेंशियल जमीन की पाठक ने एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री कराई। यादव ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन बेचने के एवज में मिली राशि सेबी के खाते में जमा न करने को लेकर जांच शुरू की गई है। आशुतोष दीक्षित की शिकायत पर दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध की गई है।