क्षेत्रीय
18-Jan-2025


दतिया ( ईएमएस ) | प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंजूषा तेकाम की न्यायालय ने हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। ग्राम लरायटा निवासी फरियादी अजयपाल का बड़ा भाई कमल 54 पुत्र बृजलाल यादव 13 अगस्त 2020 को रात 8 बजे लरायटा से केपी एवं अंगद के साथ भैंस खरीदने की कह कर गया था दूसरे दिन शाम तक नहीं लौटा तो परिजन ने रिश्तेदारी में पता किया। कहीं पता न चलने पर 17 अगस्त को चिरूला थाने में कमल की गुमशुदगी दर्ज कराई। संदेही अंगद से पूछताछ की तो उसने बताया वह और केपी उसकी बहन के ससुर कमल को भैंस खरीदने की कहकर ले गए थे। झांसी चुंगी पुल के पास केपी का दोस्त शिवम मिला और चारों लोग बाइक से भैंस खरीदने निचरौली के कच्चे रोड पर थोड़ी दूर तक गए। कच्चे रास्ते पर गाड़ी रोक दी और चारों उतर गए। अंगद ने कमल से कहा तुम हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो, तो कमल बोला तुमको क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही करूंगा। इसी बात पर अंगद ने कमल के सिर में पत्थर मारा जिससे वह बेहोश हो गया। फिर तीनों कमल को रोड से घसीटकर जंगल तरफ ले गए और वहां बका से गला काटकर हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। घटना की सूचना व उसकी निशानदेही पर जंगल से कमल का कंकाल बरामद हुआ। साथ ही अंगद, केपी एवं शिवम को गिरफ्तार किया। तीन में दो आरोपियों की उम्र 19 और एक की उम्र 21 वर्ष है।