बालाघाट (ईएमएस). न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी रौनक पाटीदार के न्यायालय ने थाना रामपायली के मारपीट के मामले में आरोपी खिलेन्द्र पिता गुलाबचंद सेवईवार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम पदमपुर थाना रामपायली को 3 माह का सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई। शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी 4 अगस्त 2022 को दोपहर करीबन 01 बजे सोसायटी लडसडा में था। उस समय पदमपुर का उपसंरपच खिलेन्द्र सेवईवार आया और उससे खाद मांग रहा था, नहीं देने पर उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फिर शाम करीबन 5.30 बजे गांव में समीर सुलाखे के घर के सामने खिलेन्द्र उसे मिला और कालर पकडकऱ उसके गले को दबा रहा था। इस दौरान उसने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रामपायली ने अपराध दर्ज किया। आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य और तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया है। भानेश साकुरे / 16 जनवरी 2025