क्षेत्रीय
15-Jan-2025


किरनापुर पुलिस ने की कार्रवाई बालाघाट (ईएमएस).प्रतिबंध के बाद भी चायनीज मांझा की बिक्री करने के मामले में किरनापुर पुलिस ने विक्रेता के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चायनीज मांझा भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी किरनापुर उनि छत्रपाल सिंह बैस और उनकी पुलिस टीम द्वारा चायनीज मांझा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान किरनापुर गुजरी चौक स्थित दुकान में विक्रेता नितेश सिंघल द्वारा चायनीज मांझा बेचते पाया गया। जिसे पंचनामा तैयार कर विधिवत जब्त किया गया। विक्रेता नितेश सिंघल द्वारा चायनीय मांझा बिक्री के विरुद्ध लागू धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। किरनापुर थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी नगेद्र सिंह के निर्देश पर जिले में लागू धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व 144 द.प्र.स.) के तहत चायनीय मांझा (कांच के साथ लेपित ) के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण और दुकानों में खरीदी पर पूर्णत: प्रतिबंध होने से थाना प्रभारियों द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में एएसपी केएल बंजारे और एसडीओपी लांजी अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया। किरनापुर पुलिस ने लोगों ने अपील की है कि चायनीय मांझा मानव और पशु जीवन के लिए खतरनाक है। इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि पक्षियों के घायल होना, मोटरसाइकिल चालकों का गिरना और चपेट में आने पर कट कर खून बहने जैसी घातक घटनाएं शामिल है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस ने आमजन से अपील की है कि चायनीज मांझे की बिक्री और उपयोग के विरूद्ध जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है। इनका उपयोग न करें। भानेश साकुरे / 16 जनवरी 2025